सरदारशहर/जयपुर (ओएनएस) सूचना का अधिकार कानून 2005 के प्रावधानों का उलंघन कर सूचनायें उपलब्ध नहीं कराने के दो मामलों में राजस्थान सूचना आयोग द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका सरदारशहर को सूचना का अधिकार कानून 2005 की धारा 20 (1) का नोटिस देकर 15 दिवस में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
आयोग ने अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सरदरशहर को यह भी निर्देशित किया है कि वे अपीलों का उत्तर प्रेषित करें और उनकी प्रतियां सम्बन्धित अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से प्रेषित करें।
एक अन्य प्रकरण में आयोग ने अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सरदारशहर को 6 नवम्बर, 2012 को नोटिस जारी कर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाने के मामले में जवाब तलब किया है। नोटिस में निर्देशित किया गा है कि वे अपील का बिन्दूवार उत्तर दें और उसकी एक प्रति अपीलार्थी को भी पंजीकृत डाक से प्रेषित करें।
ज्ञातव्य रहे कि तीनों ही मामलों में अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सरदारशहर ने आवेदक को उसके आवेदन में चाही गई सूचनायें उपलब्ध नहीं करवाई। यहां तक की उनके द्वारा आवेदक के आवेदन का उत्तर तक नहीं दिया गया।
आयोग ने अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सरदरशहर को यह भी निर्देशित किया है कि वे अपीलों का उत्तर प्रेषित करें और उनकी प्रतियां सम्बन्धित अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से प्रेषित करें।
एक अन्य प्रकरण में आयोग ने अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सरदारशहर को 6 नवम्बर, 2012 को नोटिस जारी कर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाने के मामले में जवाब तलब किया है। नोटिस में निर्देशित किया गा है कि वे अपील का बिन्दूवार उत्तर दें और उसकी एक प्रति अपीलार्थी को भी पंजीकृत डाक से प्रेषित करें।
ज्ञातव्य रहे कि तीनों ही मामलों में अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सरदारशहर ने आवेदक को उसके आवेदन में चाही गई सूचनायें उपलब्ध नहीं करवाई। यहां तक की उनके द्वारा आवेदक के आवेदन का उत्तर तक नहीं दिया गया।



