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जयपुर नगर निगम में सूचना का अधिकार कानून की अनदेखी!

जयपुर (ओएनएस) जयपुर नगर निगम के अफसरों द्वारा सूचना का अधिकार कानून की जानबूझ कर गम्भीर अनदेखी की जा रही है। ऑल इण्डिया फरवर्ड ब्लाक के स्टेट जनरल सेक्रेटरी कामरेड़ हीराचंद जैन स्पष्ट आरोप लगाया है कि सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत आये सैंकड़ो आवेदन पत्र जयपुर नगर निगम के विभिन्न जोनों में धूल चाट रहे हैं।
कामरेड़ हीराचंद जैन ने बताया कि अकेले जयपुर नगर निगम के विद्याधर नगर और हवामहल पूर्व एवं पश्चिम जोनों में पचास से ज्यादा आरटीआई आवेदन लम्बित हैं जिसमें जोन आयुक्त आवेदनों का जवाब ही नहीं दे रहे हैं और जिन मामलों में जवाब दिये हैं, वे भी मुद्दों को छुपाने और गुमराह करने वाले हैं।
उन्होंने आगे बताया कि नगर निगम के हवामहल जोन पूर्व, हवामहल जोन पश्चिम ओर विद्याधर नगर जोन में हो रहे बिना इजाजत गैर कानूनी रूप से बनाये जा रहे अवैध कॉमर्शियल काम्प्लेक्सों और उनके खिलाफ की जा रही कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना मांगने वाले आवेदन पत्रों को तो दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस बारे में हवामहल जोन पूर्व के आयुक्त इंद्रजीत सिंह से शिकायत भी की गई थी, लेकिन ढ़ाक के वही तीन पात!

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