जयपुर (ओएनएस) जयपुर नगर निगम के दो आयुक्तों पर राजस्थान सूचना आयोग ने पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये की शास्ति लगाने के आदेश दिये हैं और नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इन आयुक्तों से शास्ति की राशि वसूल की जाकर ड्राफ्ट के जरिये राजस्थान सूचना आयोग में जमा करवाई जाने के निर्देश भी दिये हैं।
पहिले मामले में परिवादी जयन्त कुमार जैन ने जयपुर नगर निगम के आयुक्त हवामहल जोन पूर्व को आवेदन प्रस्तुत कर सूचनाएं चाही थी। आयुक्त, हवामहल जोन पूर्व द्वारा सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाने पर जैन द्वारा प्रथम अपील दायर की गई। प्रथम अपील अधिकारी और मेयर जयपुर नगर निगम ने प्रथम अपील का निस्तारण करते हुए अपने आदेश में यह विनिश्चय किया कि सूचनाएं नि:शुल्क आवेदनकर्ता को उपलब्ध करवाई जाये। लेकिन हवामहल जोन पूर्व के आयुक्त ने सही सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई और परिवादी को आयोग में अपील दायर करनी पड़ी। बावजूद इसके नगर निगम के आयुक्त हवामहल जोन पूर्व ने सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई जिस पर आयोग ने धारा 20 (1) का नोटिस जारी किया। प्रत्यर्थी आयुक्त हवामहल जोन पूर्व जयपुर नगर निगम जयपुर न तो स्वंय उपस्थित हुए और न ही लिखित में कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया। प्रकरण में विवेचना के बाद आयोग ने लोकसूचना अधिकारी एवं आयुक्त हवामहल जोन पूर्व, जयपुर नगर निगम पर 25 हजार रूपये की शस्ति अधिरोपित की और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर निगम को प्रत्यर्थी आयुक्त, हवामहल जोन पूर्व के वेतन से उक्त शास्ति राशि काट कर आयोग में जरिये ड्राफ्ट जमा करवाने के निर्देश दिये हैं।
एक अन्य प्रकरण में सूचना आयोग ने जयपुर नगर निगम के आयुक्त मुख्यालय पर 25 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की है। प्रकरण के अनुसार आरटीआई कार्यकर्ता डॉ.यदुनाथ दशानन्द की दो अपीलों पर सुनवाई करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त टी.श्रीनिवासन ने कहा कि दोनों मामलों में पूरी सूचना नहीं दी और अपीलार्थी को कोई जवाब भी नहीं भेजा। आयोग ने इसे आयुक्त की लापरवाही मानते हुए 25 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की।
पहिले मामले में परिवादी जयन्त कुमार जैन ने जयपुर नगर निगम के आयुक्त हवामहल जोन पूर्व को आवेदन प्रस्तुत कर सूचनाएं चाही थी। आयुक्त, हवामहल जोन पूर्व द्वारा सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाने पर जैन द्वारा प्रथम अपील दायर की गई। प्रथम अपील अधिकारी और मेयर जयपुर नगर निगम ने प्रथम अपील का निस्तारण करते हुए अपने आदेश में यह विनिश्चय किया कि सूचनाएं नि:शुल्क आवेदनकर्ता को उपलब्ध करवाई जाये। लेकिन हवामहल जोन पूर्व के आयुक्त ने सही सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई और परिवादी को आयोग में अपील दायर करनी पड़ी। बावजूद इसके नगर निगम के आयुक्त हवामहल जोन पूर्व ने सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई जिस पर आयोग ने धारा 20 (1) का नोटिस जारी किया। प्रत्यर्थी आयुक्त हवामहल जोन पूर्व जयपुर नगर निगम जयपुर न तो स्वंय उपस्थित हुए और न ही लिखित में कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया। प्रकरण में विवेचना के बाद आयोग ने लोकसूचना अधिकारी एवं आयुक्त हवामहल जोन पूर्व, जयपुर नगर निगम पर 25 हजार रूपये की शस्ति अधिरोपित की और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर निगम को प्रत्यर्थी आयुक्त, हवामहल जोन पूर्व के वेतन से उक्त शास्ति राशि काट कर आयोग में जरिये ड्राफ्ट जमा करवाने के निर्देश दिये हैं।
एक अन्य प्रकरण में सूचना आयोग ने जयपुर नगर निगम के आयुक्त मुख्यालय पर 25 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की है। प्रकरण के अनुसार आरटीआई कार्यकर्ता डॉ.यदुनाथ दशानन्द की दो अपीलों पर सुनवाई करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त टी.श्रीनिवासन ने कहा कि दोनों मामलों में पूरी सूचना नहीं दी और अपीलार्थी को कोई जवाब भी नहीं भेजा। आयोग ने इसे आयुक्त की लापरवाही मानते हुए 25 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की।





